- द्वारा Santosh Singh
- Jun 21, 2023
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर छह मई तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुना सकता है। ये आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिये।
सोमवार को हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी के पूरे मामले को देखा जाए तो भी उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि लेकिन अगर अपराध से हुई आय होगी तो? कोर्ट ने कहा कि यहां मामला 8.5 एकड़ जमीन का है।
कोर्ट ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। सिब्बल ने कहा अभी नहीं दिया। सिब्बल ने कहा कि वह कोर्ट से अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले को छह मई से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया।
ईडी ने जमीन खरीद के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमेंत सोरेन को गत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन तभी से जेल में हैं। सोरेन ने पहले अपनी गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है जिसमें बहस के बाद फैसला सुरक्षित है।