- द्वारा Santosh Singh
- Jun 21, 2023
भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या के मामले में आरा सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में अदालत ने दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं पांच अन्य आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा इस हत्याकांड में आरोपित थे जिन्हें दोषी पाया गया था। दोनों जेल में बंद हैं। बता दें कि आधा दर्जन आरोपित इस मामले में बरी भी हो चुके हैं। पूर्व में हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में इन्हें बरी किया गया था। आरोपित ब्रजेश मिश्रा व हरेश मिश्रा को सश्रम उम्रकैद व कुल 85 – 85 हजार रुपया अर्थदण्ड तथा शेष पांच आरोपियों को दस – दस वर्ष सश्रम कैद व कुल 35 – 35 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
12 फरवरी 2016 को भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की हत्या कर दी गयी थी। विशेश्वर ओझा एक शादी समारोह में शरीक होकर वापस लौट रहे थे। सोनवर्षा गांव के पास घात लगाकर बैठे उक्त आरोपितों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनपर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी थी। इस हमले में भाजपा नेता की मौत हो गयी थी जबकि उनके साथी जख्मी हुए थे। इस हत्याकांड मामले में मृतक के भतीजे ने बयान दर्ज करवाया था। जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ था। जिसमें सोनवर्षा गांव के ही दो सगे भाई हरेश व ब्रजेश मिश्रा समेत अन्य को नामजद आरोपित बनाया गया था।