Monday, December 23, 2024

"बिहार शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग पर पटना हाई कोर्ट की रोक, सीएम नीतीश के विधायक का बड़ा एलान- पढ़िए पूरी खबर"


पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की शिक्षक ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति पर रोक लगा दी है, जिससे शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के बाद, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल ट्रांसफर नीति पर रोक जारी रहेगी।

मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा पेश की गई शिक्षक ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति को स्थगित कर दिया, और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब शिक्षा विभाग ने भी इस नीति को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया है।

सुनील कुमार ने कहा, “हमने इस नीति को बहुत सोच-समझ कर लागू किया था और यह काफी उदार थी। हालांकि, शिक्षकों में इस नीति को लेकर कई तरह की चिंताएं और रिजर्वेशन के मुद्दे उठे हैं। इन मुद्दों पर सहानुभूति से विचार करते हुए, अधिकारियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि ट्रांसफर नीति को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा।"

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, "हमारे पास शिक्षकों के लिए पांच मौके होंगे सक्षमता परीक्षा देने के, और नीति को लागू करने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अभी जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए, हम ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति को सक्षमता परीक्षा के बाद लागू करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर इस नीति में बदलाव भी किया जा सकता है।"

उन्होंने यह भी बताया कि सक्षमता परीक्षा जारी रहेगी और इससे नियुक्ति प्रक्रिया राज्य भर में चलती रहेगी। कल से सक्षमता परीक्षा पास करने वाले छात्रों की नियुक्ति भी की जाएगी। हालांकि, ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया कि इस नीति में संशोधन किया जाएगा ताकि यह शिक्षकों के लिए और भी अधिक उपयुक्त और उदार हो। 

अंत में, उन्होंने कहा, “जो शिक्षक जहां हैं, वहीं पर काम करेंगे और फिर सभी शिक्षक मिलकर अपना ऑप्शन देंगे, जिसके बाद ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”

Super Admin

Santosh Singh

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