Sunday, December 22, 2024

बिहार न्यूज़: "बिहार के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए आदेश, ₹1 लाख फाइन और 10 हजार जुर्माने से बचने का आखिरी मौका"


अगर आप बिहार में किसी प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों को "ई-संबंधन पोर्टल" पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। "15 दिसंबर" इसकी आखिरी तारीख है। अगर आपने समय पर पंजीकरण नहीं कराया, तो जुर्माने का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है।  

क्या है पूरा मामला?  

"मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" के तहत सभी निजी स्कूलों के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन, पटना जिले में हज़ारों स्कूलों में से अब तक सिर्फ 1182 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन पूरा किया है। शिक्षा विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर ये कार्रवाई होगी:  

- ₹1 लाख का जुर्माना  

- अंतिम तारीख के बाद हर दिन "₹10,000 का अतिरिक्त जुर्माना"  

पंजीकरण न करने पर क्या होगा?  

ई-संबंधन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूलों को "धारा 18 (5) और 19 (5)" के तहत दोषी माना जाएगा। बिना प्रस्वीकृति स्कूल चलाना कानूनन जुर्म है।  

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को मिले सख्त निर्देश  

शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे स्कूलों की लिस्ट बनाएं और उन पर कार्रवाई करें। अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस काम में लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।  

स्कूलों को पोर्टल पर क्या जानकारी देनी है?  

रजिस्ट्रेशन के दौरान स्कूलों को ये जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी:  

- स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या  

- शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता  

- बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं  

- स्टाफ की संख्या और अन्य विवरण  

रिन्यूअल के लिए 31 दिसंबर तक का मौका 

जिन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन पहले ही खत्म हो चुका है, वे "31 दिसंबर" तक रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं।  

क्यों जरूरी है ये कदम? 

शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि ये कदम बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और स्कूलों को पारदर्शिता के दायरे में लाने के लिए उठाया गया है।  

क्या करें अब? 

अगर आपका स्कूल अब तक रजिस्ट्रेशन से छूट गया है, तो बिना देर किए "ई-संबंधन पोर्टल" पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जुर्माने और कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत कदम उठाएं।  

इस खबर को हल्के में मत लें, क्योंकि ये आपके स्कूल की साख और संचालन दोनों के लिए बेहद अहम है। 

Super Admin

Santosh Singh

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